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EPF: मोबाइल से पीएफ कैसे निकाले 2022

EPF: मोबाइल से पीएफ कैसे निकाले 2022

EPF अकाउंट में जमा राशि को आंशिक रूप से पूरी तरीके से निकाला जा सकता है, इसे पीएफ निकासी भी कहते हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है या लगातार 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, उस स्थिति में EPF राशि को निकाला जा सकता है। वहीं, Medical Emergency, शादी, Home Loan भुगतान जैसी परिस्थितियों में भी कुछ शर्तों के तहत इस Fund में जमा राशि के कुछ हिस्से को निकाला जा सकता है। आप EPF Withdrawal Form Online भरकर पैसे निकालने का Claim कर सकते हैं। हालांकि, आप EPF Account से Online भी पैसे निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका आधार आपके UAN से जुड़ा होना चाहिए। EPF Account से पैसे निकालने (EPF Withdrawal) की प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए इस Post को पढ़ें।






EPF अकाउंट से पैसे निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया

ईपीएफ से पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका UAN एक्टिव है और यह आपके KYC (आधार, पैन और बैंक अकाउंट) से लिंक है। यदि आप इस शर्त को पूरा करते हैं, तो आप अपने EPF अकाउंट से पैसे निकलने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

स्टेप 1 – अपने UAN और पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल में लॉग-इन करें

आप इस लिंक👉🏻EPFO Home से EPFO की Official Website पर जा सकते हैं और लॉगिन करें


स्टेप 2- टॉप मेन्यू बार से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ चुनें
स्टेप 3 – आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘Verify‘ पर क्लिक करें
स्टेप 4 – अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें
स्टेप 5 – अब ‘Proceed for Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें
स्टेप 6 – अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें
स्टेप 7 – फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको ‘Purpose for which advance is required’, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा
यह ध्यान देने योग्य है कि सभी उद्देश्य जिनके लिए कर्मचारी पैसे नहीं निकाल सकते हैं, उनका उल्लेख लाल रंग में किया जाएगा।
स्टेप 8 – वैरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन जमा करें
स्टेप 9 – जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने पड़ सकते हैं
स्टेप 10 – आपकी कम्पनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दर्ज की थी, उसमें जमा किया जाएगा।
EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा। एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद, राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि EPFO द्वारा कोई औपचारिक समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, पैसा आमतौर पर 15-20 दिनों के भीतर जमा हो जाता है।

EPF अकाउंट से ऑफलाइन पैसे निकालें

अपनी पीएफ राशि निकालने के लिए, आप संबंधित ईपीएफओ ऑफिस में जा सकते हैं और कंपोज़िट क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं। कंपोज़िट क्लेम फॉर्म दो प्रकार के होते हैं- आधार और गैर-आधार। आधार फॉर्म को नियोक्ता/ कंपनी से अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, वहीं अगर आप गैर- आधार फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपने अधिकार क्षेत्र वाले ईपीएफओ ऑफिस में जमा करने से पहले अपने नियोक्ता/कंपनी से इसे अटेस्ट करना होगा।
पहले ईपीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19, फॉर्म 31 और फॉर्म 10सी जैसे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती थी। हालाँकि, अब इन दस्तावेजों की जगह एक ही ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म, जिसे कंपोजिट क्लेम फॉर्म कहते हैं, को सबमिट कराना होता है।

EPF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए योग्यता शर्तें

EPF अकाउंट से पैसे निकालने की योग्यता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • ईपीएफ से कुल राशि सिर्फ रिटायर्मेंट के बाद ही निकाली जा सकती है। EPFO रिटायर्मेंट तभी मानता है जब व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा हो जाए।
  • मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना हो या बनवाना हो, या उच्च शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने पर EPF अकाउंट से कुछ राशि निकालने की अनुमति मिलती है।
  • EPFO रिटायर्मेंट से 1 वर्ष पहले 90% राशि निकालने की अनुमति देता है
  • EPF खाते से पूरी राशि निकाली जा सकती है अगर कर्मचारी रिटायर्मेंट से पहले बेरोज़गार हो जाता है
  • नए नियम के मुताबिक, बेरोज़गारी के 1 महीने के बाद केवल 75% फण्ड को निकाला जा सकता है। बकाया राशि को रोज़गार मिलने के बाद नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
  • कर्मचारियों को अपनी EPF राशि निकालने के लिए अपने नियोक्ता/ कंपनी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। UAN और आधार को अपने EPF अकाउंट से जोड़कर, आप ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकते हैं
  • ऑनलाइन क्लेम करते समय, आपके पास होना चाहिए-
  • एक एक्टिव UAN नंबर
  • बैंक अकाउंट की जानकारी, जो UAN के साथ लिंक हो
  • पैन और आधार संबंधी जानकारी, जो EPF अकाउंट से जुड़े हों

EPF Withdrawal: ज़रूरी दस्तावेज

EPF खाते से पैसा निकालने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

  • कंपोजिट क्लेम फॉर्म
  • दो रेवेन्यू स्टाम्प
  • बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (पीएफ धारक के जीवित होने पर बैंक अकाउंट केवल उसी के नाम पर होना चाहिए)
  • पहचान पत्र
  • पता प्रमाण पत्र
  • एक कैंसल ब्लैंक चेक जिसमें अकाउंट न० और IFSC कोड हो
  • व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि पहचान पत्र की जानकारी से मेल खाती हो


अगर कर्मचारी नौकरी के पाँच वर्ष पूरे होने से पहले पीएफ राशि निकालता है तो उसे ITR फॉर्म 2 और 3 भी लगाना होगा।

तो मित्रों मुझे आशा है कि आपको ये Post जरूर पसन्द आई होगी





लेखक:-
             Ritesh Rajput

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